नैनीताल। हाईकोर्ट ने लालकुआं की 489 बीघा सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पक्षकार बनाई गई पन्ना जीवन लाल सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लालकुआं तहसील के भवानीपुर हरसिंह गांव में 489 बीघा सरकारी जमीन है। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद पन्ना जीवन लाल नामक महिला ने इस जमीन को पांच लोगों को बेच दिया है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस जमीन को लेकर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुका है। इसके बावजूद जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पन्ना जीवन लाल सहित अन्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।