नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास भत्ते व अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च के मामले में राज्य सरकार की ओर से पारित एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मंगलवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के उस एक्ट को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है जिसमें राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था।