नैनीताल। नैनीताल की मॉल रोड पर एक अगस्त से वाहनों में हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।
नो हॉर्न जोन का उद्देश्य नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक अनुकूल बनाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की ओर से की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक हॉर्न निषेध क्षेत्र को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को इसकी जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। डीएम ने कहा कि हॉर्न निषेध से संबंधित प्रदर्शन बोर्ड, सूचना पट्ट और अन्य प्रचार सामग्री विभिन्न स्थानों पर लगाई जाए। विभिन्न संगठनों के साथ बैठक व प्रचार-प्रसार के लिए एनसीसी, एनएसएस और स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा।
हॉर्न बजाया तो होगी कार्रवाई
नैनीताल में मॉल रोड शांत, प्राकृतिक और सौम्य वातावरण के लिए जानी जाती है। वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक अगस्त, 2026 से आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उत्तराखंड मोटरयान नियमावली के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर विभिन्न स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे।