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गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामला: हाईकोर्ट ने मांगी नई पीठ, एकलपीठ ने फैसला जारी करने से किया इनकार

Wed, 16 Sep 2026 12:02 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई के बाद नई पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है। 
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई के बाद नई पीठ नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने पूर्व में सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे फैसले को जारी करने से मना करते हुए मामले को दूसरी पीठ को रेफर करने के निर्देश दिए हैं।

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अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 8 सितंबर 2026 को इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीठ द्वारा निर्णय दिया जाना उचित नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश जारी किए हैं कि इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को नई पीठ नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी विकेश नेगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। जिसे वर्ष 2025 में विशेष न्यायाधीश विजिलेंस / अपर जिला जज देहरादून की अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 8 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रखा गया। मंगलवार को कोर्ट में हुई प्रक्रिया के तहत एकलपीठ ने मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को संदर्भित करने के लिए भेज दिया है, जिसके बाद नई पीठ के गठन पर ही आगे की सुनवाई संभव होगी।

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