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नैनीताल: जुआ, नशे और गैंगस्टर एक्ट के पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर, डीएम कोर्ट ने जारी किए आदेश

Thu, 29 Oct 2026 05:03 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल

सार

नैनीताल में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। आरोपियों के खिलाफ जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
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पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर।
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विस्तार
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नैनीताल में आपराधिक गतिविधियों में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पांचों आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित आरोपियों के खिलाफ जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

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जिला बदर किए गए आरोपियों में वसीम खान पुत्र रईस अहमद निवासी बंबाघेर, रामनगर के खिलाफ जुआ अधिनियम के छह, आईपीसी एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के पांच और गैंगस्टर एक्ट समेत दर्जनभर से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं, अनुज पुत्र रमेश चंद्र निवासी शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी, रामनगर के खिलाफ आईपीसी के तीन और आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। इसी तरह बनभूलपुरा थाना क्षेत्र निवासी फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। गौलापार के नवाड़खेड़ा निवासी रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम के खिलाफ आईपीसी का एक और आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे दर्ज हैं। जबकि कठघरिया के धचनी नंबर-1 निवासी अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी के खिलाफ आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज हैं। आदेश के अनुसार, पांचों आरोपियों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा।

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