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दुष्कर्म मामले में पिता को 20 साल की जेल

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प्रतीकात्मक।
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हल्द्वानी। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं के तहत 66 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अर्थदंड की 60 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
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पीड़िता की बुआ ने अगस्त 2018 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बेटी के साथ पिता ने कई दिन तक दुष्कर्म किया। बेटी ने पड़ोसी महिलाओं को बताया तो यह मामला पुलिस तक पहुुंचा था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी पिता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में नौ गवाह पेश किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि धारा 376 (ए बी) के तहत दोषी को 20 साल की जेल और 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 376 दो (च) के तहत दस साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 के तहत एक साल की सजा और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 506 के तहत दो साल की सजा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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