नगर में अवैध राशन भंडारण प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने शनिवार को गाड़ी पड़ाव स्थित सस्ते गल्ले की दुकान को सील कर दिया। वहीं, विभाग की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच एसएसआई कैलाश जोशी को सौंपी गई है।
बता दें कि मल्लीताल गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में स्थित अशरफ हुसैन सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थीं। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीएम दीपक रावत ने शुक्रवार को संबंधित दुकान का औचक निरीक्षण किया। इसमें अवैध रूप से बहुतायत में खाद्यान्न भंडारण की पोल खुली। इसी क्रम में भीमताल के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एलएम जोशी की ओर से मल्लीताल कोतवाली में तहरीर दी गई।
इसमें अशरफ की दुकान में स्टाक के हिसाब से एपीएल कोटे में 1.98 कुंतल गेहूं, 5.70 कुंतल चावल और 9.600 किलोग्राम चीनी कम पाई गई। साथ ही, रजिस्टर में भरे गए स्टाक से 97 लीटर केरोसिन भी कम पाया गया। श्री जोशी की तहरीर के आधार पर मल्लीताल कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने बताया कि संबंधित दुकान को सील कर दिया गया है।
दुकान के लाइसेंस का निलंबन किया गया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गीता आर्या को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तेजबल सिंह, डीएसओ