हल्द्वानी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए अदालत ने 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है। पूर्व में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। कोर्ट के इस फैसले का हजारों सामान्य वर्ग के युवाओं ने स्वागत किया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेेट होने से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।
कोट
ईडब्ल्यूएस पर आए फैसले से हजारों सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लाभ मिलेगा। इससे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरी में मदद मिलेगी।
हिमांशु दरम्वाल।
कोट
सामान्य वर्ग के युवाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से गरीब तबके के युवाओं को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण प्राप्त होगा।
रजत जोशी।
कोट
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश मिलने में आसानी होगी। सरकारी नौकरी के चयन में भी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य वर्ग के युवाओं के हक में आया है।
मल्लिका तिवारी।
कोट
ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुशी हुई।
आकांक्षा बिष्ट।
मल्लिका तिवारी। विज्ञप्ति
रजत जोशी। विज्ञप्ति
हिमांशु धर्मवाल। विज्ञप्ति