रामनगर। प्रशासन ने विधानसभा चुनाव के मददेनजर प्रत्याशियों और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। बताया कि रैली के लिए केवल दस वाहनों की अनुमति दी जाएगी। प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक के दौरान जिला आचार संहिता प्रभारी श्रीष कुमार ने धर्म, जाति व क्षेत्रवाद के आधार पर वोट मांगने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
कहा कि संबंधित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। सभा-रैली आदि के लिए 48 घंटे पूर्व अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जा सकेगा। रैली में केवल दस बाइक या दस बड़े वाहनों की ही अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य वाहन होने पर उनका खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाएगा।
प्लास्टिक की प्रचार सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिये प्रचार सामग्री ले जाने के लिये अनुमति लेनी होगी, बिना अनुमति के लाई जाने वाली प्रचार सामग्री को मय वाहन जब्त कर लिया जाएगा। अनुमति के लिए रिटर्निंग आफिसर एसडीएम परितोष वर्मा या नगर पालिका के प्रभारी ईओ मनोज दास के पास आवेदन किया जा सकेगा।
बैठक में तहसीलदार सुंदर सिंह तोमर, सीओ मिथलेश कुमार, संयुक्त संघर्ष मोर्चा प्रत्याशी प्रभात ध्यानी, बसपा संयोजक पवन अग्रवाल, नगर अध्यक्ष अब्दुल करीम, कांग्रेस नगर महामंत्री अतुल अग्रवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, राकेश अग्रवाल, मदन माहेश्वरी, मनोज रावत, पूरन नैनवाल आदि मौजूद रहे।