उत्तरकाशी को सरकार की ओर से इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के मामले को हाईकोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को रेफर कर दिया है। बृहस्पतिवार को मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी निवासी लोकेंद्र बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से 18 दिसंबर, 2012 को नोटिफिकेशन जारी कर उत्तरकाशी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, जो गलत है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि वहां के क्षेत्रवासियों की आजीविका का साधन कृषि है, इको सेंसिटिव जोन घोषित हो जाने से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आर्थिक हानि भी उठानी होगी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को ग्रीन ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया।