- काठगोदाम नरीमन चौराहा
- मुखानी
- रामपुर रोड सिंधी चौराहा
- मोतीनगर
- बेलबाबा
- लालकुआं
रात को इन्हें मिलेगी छूट
- मालवाहक वाहनों को छूट
- अस्पताल जाने-आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को छूट
- शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी करने वालों को छूट, इसके लिए कंपनी का आईकार्ड रखना होगा
- रात को बस-ट्रेन से आने वाले यात्रियों को घर जाने की छूट
पुलिस ने ऑटो-रिक्शा, केमू व इंटरसिटी बस संचालकों को कोविड नियमों का पूर्णतया पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वाहनों में 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बैठाने के आदेश का कतई उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई।
बहुउद्देश्यीय भवन परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. जगदीश चन्द्र ने ऑटो-रिक्शा, केमू व इंटरसिटी बस संचालकों से कहा कि वह कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइड लाइन का पूर्णतया पालन करना सुनिश्चित करें।
वाहन संचालन के समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही वाहनों में बिना मास्क सवारियों को न बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए।
इस दौरान यातायात निरीक्षक राकेश मेहरा, कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसओ बनभूलपुरा यूनुस अहमद ने वाहन संचालकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करने वाले स्टीकर भी वितरित किए।