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पंतनगर में हाईवे पर अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम ने मांगा अतिरिक्त समय

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नैनीताल। हाईकोर्ट में पंतनगर में नेशनल हाईवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने पूर्व के आदेश के क्रम में शपथपत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको अतिक्रमण हटाने के लिए एक माह का समय दिया जाए क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और उनके पास स्टाफ की कमी है । उन्होंने अपने शपथपत्र में फॉरेस्ट की भूमि पर भी अतिक्रमण होने के बात कही है। जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से वन विभाग को पक्षकार बनाने को कहा है।
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कोर्ट ने जिलाधिकारी व अधिशाशी अभियंता नेशनल हाईवे को चार अगस्त को कोर्ट में पेश होने को भी कहा है। कोर्ट को बताया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि इन जगहों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 193 अतिक्रमण, नेशनल हाइवे पर 490 अतिक्रमण और फॉरेस्ट की भूमि पर भी अतिक्रमण हुआ है, जो अभी चिह्न्ति नहीं किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पंतनगर निवासी अजय कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला ऊधमसिंह नगर के पंतनगर, नगला, नेशनल हाईवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। जिससे नेशनल हाईवे की सड़क संकरी हो गई है। याचिका में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक संपत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व उसे वहां से हटाने की मांग की थी।
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