जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनएस धानिक की अदालत ने बृहस्पतिवार को बीते दिनों हल्द्वानी के एमएमएस प्रकरण के आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
पीड़िता के पिता की ओर से 19 मार्च को मुखानी थाने में दी गई तहरीर में कहा गया था कि चांदनीचौक कालाढूंगी निवासी चेतन मेहरा उर्फ गोल्डी बीते डेढ़ वर्ष से वह उनकी पुत्री को परेशान कर रहा था। कुछ समय पूर्व उसने नशीली गोलियां खिलाकर उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया और एमएमएस भी बना लिया।
बीती नौ मार्च को आरोपी ने उनकी बेटी का मोबाइल भी छीन लिया। यही नहीं एमएमएस को सोशल मीडिया में सार्वजनिक कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376, 354 क, आईटी एक्ट और पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। बृहस्पतिवार को आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। डीजीसी सुशील शर्मा और एडीजीसी नरेंद्र नेगी ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। जिस पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।