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मुकदमा दर्ज कर जेल में डालो : डीएम

Sat, 21 Feb 2015 02:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल
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सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम दीपक रावत ने शुक्रवार को मल्लीताल गाड़ी पड़ाव में असरफ हुसैन सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का औचक निरीक्षण किया। दुकान में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए खाद्यान्न और केरोसिन के भंडारण का खुलासा हुआ। डीएम ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए कि दुकान स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजें। देर शाम तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।
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कमेटी लाइन निवासी रमा साह ने आरटीआई के तहत सस्ता गल्ला विक्रेता असरफ हुसैन की दुकान के संबंध में जानकारी मांगी थी। संबंधित खबर को प्रमुखता से अमर उजाला में 18 फरवरी के अंक में प्रकाशित किया गया। इधर, डीएम दीपक रावत को भी संबंधित दुकानदार के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थीं। शुक्रवार शाम को डीएम ने दुकान पर छापा मारा। यहां मिली अनियमितताओं को देखकर डीएम का भी पारा हाई हो गया।

जांच में डीएम को दुकान में रखे 150 अवैध राशन कार्ड के अलावा अवैध रूप से भंडारण की गई 32 क्विंटल चीनी, 32.50 क्विंटल चावल, 18 क्विंटल गेहूं और 1520 लीटर केरोसिन मिला। इस दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित विक्रेता ने अभी तक फरवरी का राशन नहीं उठाया है।
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इसके अलावा विभिन्न नामों से एक ही महिला को 17 बार केरोसिन और छह उपभोक्ताओं के हिस्से का केरोसिन एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाना भी सामने आया। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एलएम जोशी ने बताया कि संबंधित विक्रेता उपभोक्ताओं को नियमानुसार राशन नहीं देता और खाद्यान्न की कालाबाजारी करता है। डीएम ने श्री जोशी को गल्ला विक्रेता के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

इससे पूर्व डीएम ने मोहन-को चौराहे के तोड़े गए शौचालय समेत नव निर्मित शौचालय का निरीक्षण किया। उन्होेंने नवनिर्मित मल्लीताल और तल्लीताल रिक्शा स्टैंड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पालिका ईओ को साफ सफाई को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम आशीष चौहान, ईओ रोहिताश शर्मा, पूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र सिंह बिष्ट, धीरज कुमार, पुष्कर सिंह आदि थे।

पालीथिन पर 62.5 हजार का जुर्माना
पालिका ईओ ने बताया कि संबंधित दुकान स्वामी के प्रतिष्ठान में 125 पालीथिन की थैलियां पाई गईं। इसके लिए दुकानदार पर 500 रुपए प्रति पालीथिन के हिसाब से 62,500 का जुर्माना लगाया गया है।
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