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बीटेक छात्रा का कलमबद बयान दर्ज

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हल्द्वानी। काठगोदाम पुलिस ने अपहरण के मामले में बीटेक छात्रा का अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया। बयान के बाद पुलिस ने धाराओं में इजाफा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि अभी लिफाफा खुलने के बाद बयान के बारे में पता चलेगा। इधर, अदालत ने अपहरण के आरोपी मां महक खान और बेटे दानिश की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
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काठगोदाम पुलिस ने धारा 161 के तहत बयान लेने के बाद बुधवार को छात्रा को अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने काफी देर तक छात्रा का कलमबंद बयान दर्ज किया। इस बारे में थानाध्यक्ष कमाल हसन ने बताया कि अभी बयान का लिफाफा सील है। लिफाफा खुलने के बाद पता चलेगा कि छात्रा ने क्या बयान दिया है। इस मामले में अभी कोई धारा नहीं बढ़ाई गई है। बयान के बाद पुलिस ने छात्रा को उसके घर छोड़ दिया। इधर, अपहरण के आरोपी दानिश खान और उसकी मां महक खान की तरफ से अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई। थानाध्यक्ष कमाल हसन ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि बीटेक की छात्रा 18 अप्रैल को पढ़ने के लिए भीमताल गई थी। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने कांग्रेस नेत्री महक खान और उसके बेटे दानिश खान के खिलाफ काठगोदाम थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में निलंबित कांग्रेस नेत्री महक खान को गिरफ्तार किया। इसके बाद दिल्ली से छात्रा के साथ कांग्रेस नेत्री के पुत्र दानिश को पकड़ लिया था।
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अपहरण के आरोपी मां बेटे की जमानत अर्जी खारिज
माता-पिता के साथ गई, पुलिस ने नहीं बढ़ाईं धाराएं
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