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मृतका के दूसरे पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज

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भवाली (नैनीताल)। किरन बिष्ट हत्याकांड मामले में पुलिस ने उसके भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भाई का आरोप है कि वह बहन को मायके नहीं जाने देता था। आए दिन उसकी पिटाई होती थी। पुलिस पति की तलाश कर रही है।
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रानीबाग-अल्मोड़ा एनएच से 25 मीटर नीचे जंगल में बुधवार दोपहर मछली डिग्गी, सिरोड़ी भवाली निवासी किरन बिष्ट (35) का शव मिला था। उसके सिर में घाव के गहरे निशान थे। प्रथम दृष्ट्या हत्या का अंदेशा जताकर पुलिस जांच कर रही थी। किरन के भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने बृहस्पतिवार को पट्टी पेटशाल, जिला अल्मोड़ा के ग्राम पूनाकोट निवासी किरन के दूसरे पति महेंद्र सिंह गिरोड़िया के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि दंपति में मनमुटाव था। इस कारण उनमें आए दिन मारपीट होती रहती थी। वह इन दिनों मायके में रहती थी जबकि पति भवाली में किराये के कमरे में रहता था। पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा भवाली थाने में दर्ज किया है। किरन की पहली शादी बागेश्वर से हुई थी, जो बाद में किसी कारण से टूट गई। बाद में उसकी दूसरी शादी महेंद्र सिंह से हुई है।
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किरन के पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा
भाई ने लगाया आरोप, मायके जाने नहीं जाने देता था, आए दिन होती थी मारपीट
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