हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला प्रशासन को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में करीब चार हजार वर्गमीटर भूमि पर कब्जा लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हल्द्वानी निवासी आजीम इलाही ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मोतीराम ने याचिकाकर्ता के नाम पावर ऑफ एटार्नी की थी। याची के मुताबिक सरकार इस भूमि को अपनी भूमि बता रही है, जो गलत है। इस प्रकरण पर पूर्व में जिला जज ने आदेश जारी कर कहा था कि यह सरकार की भूमि है और सरकार इसे वापस ले सकती है। याची ने जिला जज के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।