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दुर्घटना के दोषी को दो वर्ष की सजा 50 हजार अर्थदंड

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द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुलतान की कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की जान जाने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे दो साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे के अनुसार संदीप बोरा, विजय गैरवाल और मयंक भट्ट 25 जुलाई 2010 को बाइक से काठगोदाम से हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे। आरोप था कि पीछा कर आइस्क्रीम फैक्ट्री लाइन नंबर एक निवासी मो. दानिश ने उन पर डंडे से वार किया। तीनों युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर रोड पर खड़े ट्रक से टकरा गई। मौके पर विजय गैरवाल और मयंक भट्ट की मौत हो गई। इंटर के छात्र रहे संदीप बोरा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दानिश की बाइक एक नाबालिग चला रहा था। इस मामले में पुलिस ने धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त मो. दानिश पुत्र जलालुद्दीन को दुर्घटना का दोषी ठहराया।
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