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डीपी सिंह को 16 को न्यायालय में पेश होने के निर्देश

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण राजीव कुमार खुल्बे ने एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी एडीएम डीपी सिंह की हाजिरी माफी को स्वीकारते हुए उन्हें 16 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इसी मामले में दूसरे प्रशासनिक अधिकारी तीरथ पाल सिंह को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपित (चार्ज फ्रेम) कर दिया।
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ऊधमसिंह नगर में हुए एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले का मामला खुलने के बाद तत्कालीन एडीएम (वित्त) प्रताप शाह ने 10 मार्च 2017 को पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने पीसीएस अधिकारी, राजस्व कर्मियों एवं किसानों समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। 24 लोगों पर लगे आरोपों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में आरोपी एडीएम डीपी सिंह के अधिवक्ता ने यह कहते हुए हाजिरी माफी के लिए आवेदन किया कि हाईकोर्ट ने उसे (डीपी सिंह) को बृहस्पतिवार को जिला कोर्ट में उपस्थित होने से छूट दी है। इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने डीपी सिंह को 16 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इसी मामले में बृहस्पतिवार को ही एक अन्य आरोपी प्रशासनिक अधिकारी तीरथपाल सिंह कोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें उन पर लगाए गए आरोपों से आरोपित (चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई) किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी की।
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