नैनीताल हाईकोर्ट ने चंपावत जिले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी के स्थानांतरण मामले में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर सचिव पंचायती राज आलोक कुमार पांडे व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार भगवत पाटनी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि शासन ने पहली जुलाई को एक आदेश जारी कर उनका स्थानांतरण उत्तरकाशी के अपर जिला पंचायत अधिकारी के पद पर कर दिया था। स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सरकार ने अगले दिन अपने आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद 24 जुलाई को फिर से स्थानांतरण आदेश जारी कर उन्हें चमोली भेज दिया गया।