फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand News: नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, पंचायती राज अपर सचिव और जिपं अध्यक्ष चंपावत को अवमानना नोटिस जारी

Sat, 17 Aug 2024 12:22 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने चंपावत जिले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी के स्थानांतरण मामले में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर सचिव पंचायती राज आलोक कुमार पांडे व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय को अवमानना नोटिस जारी किया।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नैनीताल हाईकोर्ट ने चंपावत जिले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी के स्थानांतरण मामले में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर सचिव पंचायती राज आलोक कुमार पांडे व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार भगवत पाटनी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि शासन ने पहली जुलाई को एक आदेश जारी कर उनका स्थानांतरण उत्तरकाशी के अपर जिला पंचायत अधिकारी के पद पर कर दिया था। स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सरकार ने अगले दिन अपने आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद 24 जुलाई को फिर से स्थानांतरण आदेश जारी कर उन्हें चमोली भेज दिया गया।

विज्ञापन


ये पढ़ें- Nainital News: भू-वैज्ञानिक ने चार्टन लॉज और टिफिन टॉप का सर्वे कर कहा- सरोवर नगरी की भार क्षमता खत्म
विज्ञापन


उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको चार्ज नहीं दिया गया। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद अपर सचिव पंचायती राज व जिला पंचायत चंपावत की अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें