नैनीताल। हाईकोर्ट ने सितारगंज में व्यस्ततम महाराणा प्रताप चौक पर मूर्ति स्थापना व चौक निर्माण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर के साथ ही लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता छवि मोहन पांडे, बीडीओ सितारगंज सीआर आर्या को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से पूछा है कि चौराहे के मध्य के बजाय हटकर मूर्ति स्थापित करने और निर्माण से ट्रैफिक को कैसे संचालित किया जाएगा।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जरनैल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि महाराणा प्रताप चौक पर मूर्ति के साथ चौक निर्माण किया जा रहा है। पहले छोटी मूर्ति थी। अब नई मूर्ति स्थापना के लिए निर्माण चौराहे से हटकर किया जा रहा है। इस गलत बिंदु पर निर्माण से पिछले पांच साल में हादसों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 2013 के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सड़क पर पब्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, शिवाय ट्रैफिक लाइट, हाईमास्क लाइट के। धार्मिक निर्माण या मूर्ति निर्माण प्रतिबंधित की गई है। संवाद