लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत में कांग्रेस विधायक से कई सवाल किए गए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक इस दौरान अदालत में पेश हुए और उनके बयान दर्ज किए गए। वादी पक्ष की ओर से कई सवाल पूछे गए। यह प्रक्रिया बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार भाजपा नेता पूरन सिंह फर्त्याल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि खुशाल सिंह अधिकारी ने नामांकनपत्र भरने में कई तथ्यों को छिपाया है।