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चीनी नागरिकों ने हाईकोर्ट से मांगी चीन लौटने की अनुमति

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नैनीताल। चार चीनी नागरिकों ने हाईकोर्ट से उन्हें उनके वतन लौटने की अनुमति देने की मांग की है। अदालत इन चीनी नागरिकों की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है।
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चीन के वांग गुवांग, वेंग शूं जेन, नी है पेंग, लीयो जीन कांग चीन से 2018 में पर्यटक के तौर पर भारत आए थे लेकिन मुंबई पुलिस ने इसी दौरान इनको सोने की तस्करी में शामिल होने के चलते गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इन चारों को जमानत पर छोड़ दिया था। वर्ष 2019 में इन्हें उत्तराखंड के रास्ते नेपाल जाते वक्त बनबसा में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इनसे भारत का फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिला। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 120बी, 420, 467 और 471 में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर इन्हें चंपावत जेल भेज दिया गया।
न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में फर्जी वोटर आईडी के आरोप में बंद इन चारों ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इन सभी को जमानत दी और कहा कि इनके पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, जिससे इनको जमानत से रोका जा सकता हो। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के दौरान शर्त यह रखी कि हर हफ्ते बनबसा थाने में इन्हें हाजिरी लगानी होगी। तब से ये चंपावत क्षेत्र में रह रहे थे। 2018 से भारत में रह रहे इन चीनी नागरिकों ने कोर्ट से मांग की है कि उनको उनके वतन जाने की अनुमति दी जाए।
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