हल्द्वानी। चेक बाउंस के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपी पर चार लाख रुपये गबन का आरोप लगाया गया था। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गणेश चंद्र झा ने बताया कि मूलरूप से सिमरा लुदपुर स्वार, रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी राजीव हल्द्वानी राजेंद्र नगर वार्ड 2 में रहता है। वह स्वामी विहार गौजाजाली उत्तर बरेली रोड निवासी प्रिया अग्रवाल की उत्तराखंड ट्रेड लिंक्स में काम करता था।
प्रिया ने आरोप लगाया कि राजीव उनके यहां कैश कलेक्शन का काम करता था। लेकिन उसने कलेक्शन के रुपये जमा नहीं किए। बहीखाता मिलाने पर मामले का खुलासा हुआ तो उसने अपना जुर्म कुबूल करते हुए चेक दिया। चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। जिसके आधार पर उन्होंने आरोपी राजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट में शिकायतकर्ता बाजार से उठाए पैसों के लेन-देन के दस्तावेज नहीं दे पाईं। साथ ही जिस चेक को उसने बाउंस बताया, वह चेक प्रिया ने राजीव को नौकरी पर रखने से पहले लिए थे और वो भी ब्लैंक। इन चेकों का दुरुपयोग कर प्रिया ने राजीव पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। अधिवक्ता गणेश चंद्र झा की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय ने राजीव को बरी कर दिया।