नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति(एससी-एसटी) की भूमि को मनमाने तरीके से लीज पर देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर 16 जून को सुनवाई के बाद जैव विविधता बोर्ड, सरकार व लीजधारक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इस प्रकरण पर अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चेतन चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मनमाने लीज से चकराता क्षेत्र के पर्यावरण व जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में संविधान का उल्लंघन किया गया है। संवाद