हाईकोर्ट ने सीसीआईएम (सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन) के अध्यक्ष डा. वेद प्रकाश त्यागी को पद से हटाते हुए केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि वह सीसीआईएम उत्तराखंड के सदस्य का चुनाव आठ सप्ताह के भीतर कराएं। कोर्ट ने डा. त्यागी को निर्देश दिए हैं कि वह अध्यक्ष पद का दायित्व सीसीआईएम के उपाध्यक्ष को सौंपें।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डा. विनोद चौहान ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि सीसीआईएम के अध्यक्ष डा. वेद प्रकाश त्यागी का पंजीकरण मेडिकल बोर्ड राजस्थान में था। उन्होंने इस तथ्य को छिपाते हुए उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया।
इस बात की शिकायत मेडिकल काउंसिल आफ उत्तराखंड में की गई तो मेडिकल काउंसिल आफ उत्तराखंड ने उनका रजिस्ट्रेशन मई 2015 में निरस्त कर दिया । डा. वेद प्रकाश त्यागी ने इस आदेश को हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। जिसमें एकलपीठ ने डा. त्यागी के पक्ष में निर्णय देते हुए उनके रजिस्ट्रेशन को सही माना था। इस आदेश को अपीलार्थी विनोद चौहान ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डा. वेद प्रकाश त्यागी को अध्यक्ष पद से हटाते हुए केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि वह सीसीआईएम उत्तराखंड के सदस्य का चुनाव आठ सप्ताह के भीतर कराएं। साथ ही त्यागी को निर्देश दिए हैं कि वह अध्यक्ष पद का दायित्व सीसीआईएम के उपाध्यक्ष को सौंपें।