हल्द्वानी। बरेली रोड स्थित कार शोरूम के संचालकों पर पांच साल बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला भारत सरकार से बिना अनुमोदित कार की बिक्री से जुड़ा है। पीड़ित ने धोखाधड़ी कर कार बेच लाखों की रकम हड़पने का आरोप लगाया है।
बाजपुर स्थित संजय नगर निवासी दिलदार सिंह ने वर्ष 2018 में बरेली रोड स्थित शोरूम से एटिओस लिवा वीडी-एसपी टॉप मॉडल कार खरीदी थी। इसके लिए 705745 रुपये का भुगतान किया था। जब परिवहन विभाग में पंजीकरण के लिए आवेदन किया तो पता चला कि इस मॉडल का भारत सरकार से अनुमोदन ही नहीं है। उन्होंने शोरूम संचालकों से कार वापस लेने और रकम देने की मांग की लेकिन विक्रेताओं ने इन्कार कर दिया।
उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई। उपभोक्ता फोरम ऊधमसिंह नगर ने आदेश दिया कि फर्म को कार वापस की जाए। फर्म को आदेश दिया कि कार मालिक को पैसे लौटाए जाएं। आरोप है कि कार वापस करने के बाद भी अभी तक पैसा वापस नहीं किया गया है। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तब जाकर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी पुलिस ने अरुण गुप्ता और शिवम गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है। माई सिटी रिपोर्टर