नैनीताल। भीमताल में 31 दिसंबर 2023 को हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कैंटर चालक कैलाश सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कैलाश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए के आरोपों से बरी किया।
यह दुर्घटना 31 दिसंबर 2023 की रात करीब 11 बजे सलड़ी के पास हुई थी। एक कैंटर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दीपक नेगी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। वहीं, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी पूजा सक्सेना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। दीपक नेगी के पिता प्रताप सिंह नेगी की तहरीर पर थाना भीमताल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद कैलाश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर विचारण की मांग की थी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद संदेह का लाभ देते हुए कैलाश सिंह को दोषमुक्त करार दिया। अभियुक्त जमानत पर था जिसके व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतियों के जमानतनामे रद्द कर दिए गए। उन्हें उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।