नगर निगम ने बीएसएनएल को तारघर भवन को खाली करने का नोटिस दिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार जिसमें तार घर चल रहा था, वह भवन उनका है, जिसमें अवैध रूप से बीएसएनएल ने दुकान खुलवा दी है। बीएसएनएल को नोटिस देने के साथ एक सप्ताह में भवन खाली करने को कहा गया है।
रोडवेज पर बीएसएनएल का तारघर चलता था। तार का काम बंद होने से भवन खाली पड़ा था। निगम अधिकारियों को सूचना मिली कि इसमें बीएसएनएल ने अवैध रूप से एक व्यक्ति को दुकान खोलने को दे दिया है। दुकान में बीएसएनएल से ही जुड़े उत्पाद बेचे जाने हैं। इसके बाद मुख्य नगर अधिकारी ने कर अधीक्षक बृजेंद्र सिंह को जांच का आदेश दिया। कर अधीक्षक के अनुसार यह भवन करीब 25 साल पहले बीएसएनएल को दिया गया है। पर इसमें उन्होंने दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। इस संबंध में व्यक्तिगत तौर पर बीएसएनएल अधिकारियों से मिलकर आपत्ति जताई गई। बाद में रिपोर्ट एमएनए को सौंपी। उनके निर्देश के क्रम में बीएसएनएल को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए भवन खाली करने को कहा गया है।
पालीथिन में बेचा सामान, तीन हजार का जुर्माना
नगर निगम की टीम ने काठगोदाम, नैनीताल रोड, बस अड्डा परिसर में 70 दुकानों का निरीक्षण किया। इनमें चार दुकानदारों को पालीथिन में सामान बेचते हुए पकड़ा गया। कर अधीक्षक बृजेंद्र सिंह चौहान ने बताया इनसे जांच में करीब आधा किलो पालीथिन और भी जब्त की गई है। दो दुकानदारों से तीन हजार का जुर्माना वसूला गया है।