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लाखों के जेवर चोरी में आरोपी की दूसरी बार जमानत खारिज, होटल कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने बहू को किया था गिरफ्तार

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने अपने ही घर से 18 लाख के जेवर चोरी करने की आरोपी बहू की जमानत अर्जी दूसरी बार भी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि तल्लीताल पंजाब होटल निवासी जोगेंद्र सिंह आनंद ने जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके घर से 18 लाख के जेवर चोरी हो गए। पुलिस ने इस मामले में अरवीन कौर को आभूषणों के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया कि पूछताछ में अरवीन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी।
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बुधवार को बचाव पक्ष ने आरोपी के महिला होने, लंबे समय से जेल में होने और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की प्रार्थना की। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्ष की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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