फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लाखों की ठगी के मामले में महिला आरोपी की जमानत खारिज

विज्ञापन
प्रतीकात्मक।
विज्ञापन
नैनीताल । प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश प्रथम प्रीतू शर्मा की अदालत ने लाखों की ठगी के गिरोह में शामिल कोलकाता निवासी एक महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार पहली मई 2019 को काठगोदाम थाने में निवेदिता सरकार ने अपने पति अनुपम नंदी उर्फ आशीम बनर्जी, जेठ मनीष, सास गौरी, जेठानी काजौरी और नंदरूपा के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्टकर्ता के अनुसार उसके फूफा चयन रॉय रेलवे स्टेशन काठगोदाम में अधीक्षक थे और अनुपम नंदी और उसके परिवार का रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट था। दोनों परिवार बंगाली थे, इस कारण अनुपम का उसके फूफा के घर आना जाना था। इसी दौरान उसकी शादी अनुपम से हो गई। विवाह में उसके परिजनों ने गाड़ी सहित खूब दहेज भी दिया, लेकिन शादी के बाद अनुपम और उसके परिजनों ने चयन रॉय को गारंटर बनाकर कई बैंकों से 27 लाख का कर्ज ले लिया। इस बीच एक दिन वह निवेदिता को उसके फूफा के घर छोड़कर फरार हो गए। बाद में उन्हें पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से आरोपी नंदरूपा की जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें