नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने स्कूल फीस की रकम में से धोखाधड़ी कर डेढ़ लाख से अधिक की धनराशि का गबन के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि इस साल 23 मार्च को थाना काठगोदाम में महर्षि विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य कमला जोशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि स्कूल के अंशकालिक लिपिक पारस गुप्ता निवासी वार्ड नं. नौ वजीरगंज बदायूं उत्तर प्रदेश ने महर्षि विद्या मंदिर काठगोदाम में अपने पद का दुरुपयोग और षड्यंत्र कर छात्र-छात्राओं की फीस की धनराशि से 1 लाख 55 हजार का गबन किया है। सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया।