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सोने के जेवरात खरीद में धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज

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नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने सोने के जेवरों की खरीद के नाम पर की गई लाखों की धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया कि 24 जनवरी 2021 को अशोक कुमार निवासी बिठौरिया ने मुखानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जनवरी 2021 को मंजीत सिंह नामक व्यक्ति अपने एक साथी के साथ उनकी सर्राफा दुकान पर आया और एक लाख नौ हजार पांच सौ की एक चैन, दो जोड़ी कान के टॉप्स और दो सोने की अंगूठी की खरीदारी की।
दोनों ने जेवरों की धनराशि रिपोर्टकर्ता के खाते में ट्रांसफर की। इसका मैसेज उन्होंने अपने फोन पर दिखाया। इससे अशोक कुमार ने उन पर विश्वास कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह रकम उनके खाते में आई ही नहीं है। पुलिस ने मामले में मंजीत सिंह और उसके साथी प्रभुजोत सिंह निवासी शांति कालोनी रुद्रपुर को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से प्रभुजोत सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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