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पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी पति की जमानत खारिज

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प्रतीकात्मक।
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नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी पति की जमानत खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिछले साल छह अगस्त 2020 को भीमताल झील में एक विवाहिता का शव बरामद हुआ था। मृतका के भाई देवी दत्त उप्रेती निवासी कमलुवागांजा हल्द्वानी ने भीमताल पुलिस को तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बाद में न्यायालय के आदेश पर थाना भीमताल में सात नवंबर को मृतका के पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचनाधिकारी कैलाश जोशी की जांच में आत्महत्या का मामला मिलने पर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बुधवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मृतका के आरोपी पति कृपाल दत्त जोशी निवासी ग्राम दरमाड़ कफड़ा द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पति की जमानत खारिज कर दी।
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