नैनीताल। प्रभारी जिला जज एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नैनीताल विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने शुक्रवार को पुलिस कर्मी एवं होम गार्ड को जान से मारने की नियत से फायर करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच जनवरी 2024 को कांस्टेबल लोकेश कुमार थाना बेतालघाट की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि वे उस रोज होमगार्ड सूरज पांडे व नारायण राम के साथ कस्बा बेतालघाट में रात्रि चैकिंग कर रहे थे। लगभग एक बजे पिकअप यूके-09सीए-0718 को रोका, जिसमें पत्थर भरे थे। इसी दौरान आरोपी हेमंत बलौदी निवासी रामनगर ने पिस्टल से उनपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसमें वे बाल-बाल बच गए और अभियुक्त मय वाहन मौके से भाग गए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने सरकारी कर्मियों पर हमला कर राजकीय कार्य में व्यवधान व बरामद पिस्टल के आधार पर जमानत का विरोध किया। संवाद