नैनीताल। हाईकोर्ट ने मल्लीताल नैनीताल निवासी एक व्यक्ति के पते पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने के मामले के में अभियुक्त की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जमानत स्वीकार कर ली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि वह कोर्ट की बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अब्दुल अलीम खान ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा था कि बीती दो जून को दर्ज एफआईआर में जांच के बाद उसे आरोपी बनाया गया है। बड़ा बाजार निवासी अमित लाल साह ने उनके पैतृक आवास का पता संदिग्ध आधार कार्ड में दर्शाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता अमित की ओर से इसकी जांच कर आधार कार्ड को रद्द करने के लिए शिकायत की गई थी। याची ने कहा कि उसका नाम इस मामले में गलत फंसाया गया है। संवाद