अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह राणा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का निर्णय भी दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि चोरगलिया निवासी युवक ने 26 अक्तूबर-2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 25 अक्तूबर को उसकी बहन अचानक लापता हो गई है। उसके बैग से एक मोबाइल नंबर मिला। पता करने पर वह किसी युवक का था। इस बीच 26 अक्तूबर को रुद्रपुर में एक युवती अपने भाई और नाबालिग छात्रा को लेकर कोतवाली पहुंची।
पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि छात्रा चोरगलिया निवासी है। छात्रा ने आरोप लगाया कि बाईपास कॉलोनी वार्ड 11 सितारगंज ऊधमसिंह नगर निवासी दीपक रस्तोगी पुत्र पप्पू रस्तोगी उसे लेकर अपनी बहन के घर रुद्रपुर ले आया है जबकि उसने मुंबई ले जाने का झांसा दिया था। आरोपी ने रुद्रपुर में उसके साथ जबरदस्ती किया।
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26 अक्तूबर को आरोपी की बहन ने दोनों को फटकार लगाई और खुद थाने लेकर पहुंची। इस मामले में डीएनए जांच कराई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। आठ गवाह के परीक्षण के बाद दोष सिद्ध हो गया। इस पर अदालत ने आरोपी दीपक रस्तोगी को सजा सुनाई है।