नैनीताल। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, एफटीएससी नैनीताल सुधीर तोमर की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी देघाट अल्मोड़ा निवासी बालादत्त उर्फ विक्की की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1) एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पीड़िता के पिता की ओर से इस वर्ष 15 मई को संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कहा कि 13 मई की रात्रि 11 बजे आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे पतलोट होते हुए हल्द्वानी ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़िता ने आरोप लगाया कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व भी इसी आरोपी ने उससे शारीरिक संबंध बनाए थे। अभियोजन ने पीड़िता की कम उम्र, उसके न्यायिक बयान, चिकित्सा प्रमाण के आधार पर जमानत का विरोध किया।