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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा

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सूहल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष कुमार पांडेय की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। विभिन्न धाराओं के तहत उस पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी के अनुसार एक अप्रैल 2018 को लालकुआं थाने में धारा 363, 366, 506, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर (यूपी) के कल्याणपुरा, भुड़ाना रत्नपुरी निवासी यासीन उर्फ काला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि 31 मार्च 2018 की रात वह लालकुआं क्षेत्र से 13 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया। उसने गदरपुर क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तीसरे दिन वह किसी प्रकार आरोपी के चंगुल से छूटकर घर आई।
पुलिस ने यासीन को गिरफ्तार किया। महिला उपनिरीक्षक ने अभियुक्त यासीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में सात गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने धारा 363 के तहत दो वर्ष की सजा पांच हजार का अर्थदंड, धारा 366 में चार वर्ष की सजा और सात हजार का अर्थदंड, धारा 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट में सात साल की सजा और दस हजार का अर्थदंड के अलावा धारा 506 के तहत दो वर्ष की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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