चोरगलिया थानाक्षेत्र निवासी व्यक्ति ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि शांति प्रकाश ने उनके घर में घुसकर उनकी छह वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ की थी। चोरगलिया पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। चार्जशीट दाखिल हुई और मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सविता चमोली की अदालत सुना गया।
सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही पांच वर्ष के कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।