परिवहन आयुक्त कार्यालय ने ऊधम सिंह नगर जिले के एआरटीओ प्रशासन नंद किशोर को चेतावनी पत्र जारी किया है। इसके अलावा परिवहन आयुक्त ने आरटीओ हल्द्वानी को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मानकों से कम की वसूला गया जुर्माना 13,300 राजकोष में जमा कराया जाए।
एआरटीओ कार्यालय टनकपुर में वर्ष 2011 में राजस्व हानि का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें गोविंदपुरा भोटिया पड़ाव निवासी एडवोकेट सुरेंद्र सिंह आहूजा की ओर से 31 जुलाई 2013 को इस आशय का पत्र दिया गया था, जिसके बाद तत्कालीन संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी एसके सिंह को इसकी जांच सौंपी गई। आरटीओ एसके सिंह की जांच में टनकपुर में 2011-12 में कुल 12 प्रकरणों में 13300 रुपया कम जुर्माना वसूलने की बात सामने आई। उस समय एआरटीओ नंद किशोर टनकपुर में तैनात थे। निर्धारित मानकों से कम वसूली से विभाग को राजस्व की हानि हुई थी।
मामले में परिवहन आयुक्त ने 9 अप्रैल 2015 को एआरटीआ कोे चेतावनी पत्र जारी किया है। इसके अलावा जो 13,300 की जुर्माना राशि कम वसूली गई है। उसे राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट शाकिर अली की ओर से मामले में सूचना अधिकार में जानकारी मांगी थी। इसी क्रम में आयुक्त कार्यालय की ओर से उन्हें भी संबंधित जानकारी दी गई है।