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दुष्कर्म व गर्भपात कराने के मामले में आईआरबी के कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा

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काशीपुर। एक युवती ने आईआरबी (बैलपड़ाव) के कांस्टेबल पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य आरोपी का सहयोग करने पर एक महिला दरोगा और छह अन्य को भी नामजद किया गया है। महिला दरोगा वर्तमान में धारचूला (पिथौरागढ़) में तैनात है।
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आईटीआई थाना क्षेत्र की युवती ने पुलिस अधिकारियों को भेजी तहरीर में कहा कि वह वर्ष 2015 में कक्षा नौ में पढ़ती थी। इस दौरान बरखेड़ा पांडे निवासी दीपक सागर से उसकी पहचान हो गई। दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। आरोप है कि दीपक और उसके साथियों ने मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकार्डिंग उसके परिजनों को भेजने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया। दीपक ने शादी का झांसा देकर कई होटलों में उसके साथ दुष्कर्म किया। वर्ष 2016 में दीपक की नियुक्ति आईआरबी में हो गई। इसके बाद भी दीपक उसे डरा धमकाकर अलग-अलग स्थानों और दोस्तों के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपियों ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। फरवरी 2019 में वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने जबरन उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।
पीड़िता का आरोप है कि 31 जुलाई को दीपक ने उसे काशीपुर बुलाया। वहां से उसे वह बाइक पर कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में ले गया और शादी की बात से इनकार कर दिया। विरोध करने पर आरोपी ने उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी। एक अगस्त 2019 को दीपक उसे कुंडेश्वरी-केलामोड़ मार्ग पर ले गया। वहां उसे जबरन जहर देने का प्रयास किया। इस पर उसने उल्टी कर दी और शीशी सड़क पर फोड़ दी। इसके बाद आरोपी की बहन पूजा, भाई विपिन और मां इंद्रावती ने फोन पर उसके साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आईटीआई थानाध्यक्ष कुलदीप अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बरखेड़ा पांडे निवासी कांस्टेबल दीपक सागर, महिला दरोगा पूजा, विपिन, इंद्रावती के अलावा हिमांशु, विशाल और नितिन शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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