फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रुद्रपुर दंगा मामला : सरकार को जवाब देने के निर्देश

Sat, 23 Nov 2013 05:45 AM IST
Nainital
विज्ञापन
विज्ञापन
नैनीताल। रुद्रपुर दंगा मामले में विधायक राजकुमार ठुकराल की उनके खिलाफ नामजद एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2011 में रुद्रपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे में घटना के सात माह बाद यानी 28 अप्रैल 2012 को गांधी कॉलोनी रूद्रपुर निवासी सुहेल अहमद ने एक अन्य एफआईआर उनके (विधायक) और दस अन्य सहित 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। याची का कहना था कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है। पहली एफआईआर 2 अक्टूबर 2011 को लिखाई गई थी जिसमें याची का नाम नहीं था। दूसरी एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है। याची ने कहा कि इस प्रकरण में सीबीसीआईडी जांच चल रही है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बुधवार यानी 27 नवंबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें