रामनगर। चेन स्नेचिंग के एक मामले में सिर्फ पांच महीने के भीतर फैसला सुनाते हुए स्थानीय कोर्ट ने दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ ही दोनों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा और नहीं देने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 अप्रैल को पैठपड़ाव निवासी माहेश्वरी देवी अपनी पड़ोसी महिला के साथ पंपापुरी जा रही थी। लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह के समीप बाइक सवार दो युवकों ने महिला के गले में पहनी आर्टिफिशियल चेन झपट्टा मारकर लूट ली। शोर मचाने पर बाइक सवार भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार दिनेश शर्मा निवासी औरंगाबाद, बुलंदशहर और नितिन कुमार निवासी ग्राम डिलना भोजपुर मुरादाबाद को हल्दुआ बैरियर के पास पकड़ लिया।
दोनों के खिलाफ धारा 392 और 411 में मुकदमा दर्ज किया गया। सिविल जज कुलदीप शर्मा ने गवाहों को सुनने के बाद दोनों को 411 में दोष मुक्त करते हुए धारा 392 में तीन-तीन साल की सजा सुनाई।