हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार गली नंबर सात रामपुर रोड निवासी दीपक वर्मा उर्फ दीपू 15 अगस्त 2016 में एक किशोरी को भगा ले गया था। घटना के दूसरे दिन किशोरी के पिता ने बनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर दीपू को गिरफ्तार कर लिया। दीपू ने बताया कि वह किशोरी को लेकर रामपुर होते हुए दिल्ली गया था। जांच में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने धारा 376(2), पांच (ठ) छह पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आठ गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को धारा 376(2) का दोषी पाया। शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है।
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद