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हम सब तैयार, चुनने को अपनी सरकार

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लोकसभा चुनाव का 'महासंग्राम' - फोटो : Amar Ujala
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हल्द्वानी। नैनीताल जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए बुधवार को एमबी डिग्री कॉलेज से 919 पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान केंद्रों को रवाना कर की गई। शाम तक सभी पार्टियां अपने बूथों में पहुंच गई। जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। बृहस्पतिवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा।
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पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी सुमन ने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंचने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देंगी। सभी मतदान कर्मी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तटस्थ होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नौ अप्रैल को जिले के दूरस्थ बूथों के लिए 24 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था।


हम सब तैयार, चुनने को अपनी सरकार
आज पड़ेंगे वोट, बूथों तक पहुंची सभी 919 पोलिंग पार्टियां

07 बजे सुबह से शाम पांच बजे तक डाले जाएंगे वोट
14 विधानसभा क्षेत्र हैं नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सीट में
5191 कर्मचारी लगाए गए हैं नैनीताल जिले में मतदान प्रक्रिया के लिए
943 मतदान स्थल बनाए गए हैं जिले में, इनमें 82 वलनरेबल और 104 क्रिटिकल केंद्र हैं



गड़बड़ी होने पर यहां करें शिकायत
05946-223390 - एमबीपीजी कॉलेज में बनाए गए चुनाव कार्यालय
05946-223190, 223290 - कंट्रोल रूम
8476007607 - जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन
7060097032 - अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार
9411112712 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा

अंगुली पर स्याही है तो बूथ के पास न मंडराएं
हल्द्वानी। वोट देने के बाद जब आपकी अंगुली में अमिट स्याही लग जाती है तो आप सीधे मतदान केंद्र से बाहर निकल जाएं। यदि ऐसी स्थिति में किसी मतदान केंद्र अथवा बूथ के आसपास टहलते हुए पाए जाते हैं तो आपको संदिग्ध माना जा सकता है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार हर मतदाता को वोट देने के बाद मतदान स्थल से हट जाना चाहिए। वोट देने के बाद मतदान केंद्र के पास टहलते व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि वह किसी प्रत्याशी की ओर से गलत वोटिंग करना चाहता है या किसी तरह से दोबारा वोट देने की फिराक में है। ऐसे में उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो सकती है।
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वोट डालने जाएं तो यह रखें ख्याल
- वोट डालने से पहले हर वोटर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वोट पड़ा है या नहीं।
-ईवीएम के बैलेट यूनिट पर प्रत्याशियों का नाम व चुनाव चिन्ह दर्ज होता है।
-एक प्रत्याशी और उसके चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाकर वोट डाला जाता है।
-जैसे ही बटन दबाएंगे वैसे ही बीप की आवाज आएगी। बटन के सामने की लाल बत्ती जल जाएगी।
-वोट पड़ते ही ईवीएम के बराबर में रखी गई वीवीपैट मशीन के डिस्प्ले में एक पर्ची नजर आएगी।
-इस पर्ची में जिस प्रत्याशी को वोट दिया गया होगा उसका नाम और चुनाव चिन्ह नजर आएगा।
-यह पर्ची डिस्प्ले में केवल सात सेकेंड तक रहेगी। ऐसा हुआ तो समझें कि वोट पड़ गया है।
-यदि बीप की आवाज न आए, लाल बत्ती न जले और वीवीपैट मशीन में पर्ची नजर न आए तो तो संशय है।
-ऐसे में सूचना पीठासीन अधिकारी को दें। वह ईवीएम अथवा वीवीपैट मशीन की खराबी दूर कराएंगे।
-खराबी दूर नहीं हुई तो ईवीएम और वीवीपैट बदली जाएगी।

वोट के लिए प्रलोभन दिया तो होगा एक साल की कैद
हल्द्वानी। जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ख) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी मतदाता को अपने प्रत्याशी अथवा पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए कोई प्रलोभन, नकदी या कोई अन्य वस्तु दे या ले तो पकड़े जाने पर उसे एक साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ग) के अनुसार जो यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता या निर्वाचक को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने पर धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं ऐसा होता है तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम के नंबर पर दर्ज करा सकते हैं।

वाहन चलेंगे लेकिन पोलिंग बूथ के आसपास नहीं
हल्द्वानी। मतदान के दौरान जिले भर में व्यक्तिगत वाहनों के साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी वाहन चलेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी प्रकार के व्यक्तिगत वाहन मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की दूरी तक ही जा सकेंगे। व्यक्तिगत वाहनों के संचालन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है लेकिन व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग मतदान केंद्रों के आसपास वर्जित होगा।

यह भी जरूरी
-वाहनों में किसी भी प्रकार के चुनाव चिन्हों का प्रयोग न करें।
- वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस तथा मूल कागजात भी रखें।
-अखबारों के बंडल ले जाने वाले, दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति करने वाले, एंबुलेंस, गैस, पानी के टैंकर, स्वास्थ्य सेवाओं जुडे़ वाहन व शव वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं है।

इन्हें दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राज्य एवं केंद्र सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड।


- मतदान केंद्र में मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं
- असलाह लेकर बूथ तक नहीं जाएंगे।
- पोलिंग बूथ के आसपास वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित


बूथों तक पहुंची सभी पोलिंग पार्टियां
हल्द्वानी। बुधवार की सुबह से लेकर दोपहर तक जिलेभर के लिए रवाना की गई सभी पोलिंग पार्टियां देर शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथों में सकुशल पहुंच गई हैं। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जिन दूरस्थ पोलिंग बूथों पर मंगलवार को मतदान टीमें रवाना की गई थी वह सभी बुधवार की रात तक बूथों तक पहुंच गई। सबसे देर में पहुंचने वाली टीम ओखलकांडा ब्लाक के कैड़ागांव की थी जो बुधवार की रात करीब आठ बजे बूथ में पहुंची।
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