रानीखेत (अल्मोड़ा)। छावनी परिषद इंटर कॉलेज में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 पर कार्यशाला हुई। मुख्य अतिथि सीईओ जगमोहन सोनी ने आरटीई का पाठ पढ़ाया। साथ ही मानकों का उल्लंघन करने पर संभावित कार्रवाई की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों की विभिन्न शंकाओं का समाधान भी किया।
आरटीई के विभिन्न मानकों की जानकारी दी गई। सीईओ ने निजी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को अधिनियम के मानकों का पाठ पढ़ाया। कहा कि निजी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक रखने जरूरी हैं। छात्र-छात्राओं से अतिरिक्त फीस न लेने की भी हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के बगैर 2 डी, 2 ई में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। उप शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने भी आरटीई के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने भी प्रतिभागियों की शंकाओं को दूर किया। सीईओ का आभार जताया। पुस्तकों, उनकी दरों पर भी चर्चा हुई। डायट से पहुंचे प्रवक्ता हेम जोशी ने आरटीई के नियमों के पालन की जानकारी दी। विद्यालयों के मान्यता प्रावधानों के बारे में बताया गया। डायट प्रवक्ता डॉ. हेम जोशी मुख्य प्रशिक्षक रहे। कार्यशाला में ब्लॉक समन्वयक सुंदर जोशी सहित निजी विद्यालयों के तमाम प्रबंधक, प्रधानाचार्य आदि थे।
कहा, नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई होगी
छावनी इंटर कॉलेज में कार्यशाला, सीईओ जगमोहन सोनी रहे मुख्य अतिथि