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अपंजीकृत व्यापारियों को बेचे गए सामान का देना होगा ब्योरा

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हल्द्वानी। जीएसटीआर-3बी का स्वरूप बदल जाएगा। 3बी रिटर्न में थोक विक्रेताओं को अब अपंजीकृत व्यापारियों को 2.50 लाख से अधिक मूल्य के सामान बिक्री का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। जीएसटी पोर्टल पर 3बी रिटर्न के साथ इसकी व्यवस्था कर दी गई है।
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राज्य में करीब 1.57 लाख व्यापारियों का जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में पंजीकरण है। इसके साथ ही करीब पांच लाख ऐसे व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है और इसी कारण उनका पंजीकरण नहीं है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जीएसटीआर-3बी के तहत खरीद बिक्री का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य होता है, लेकिन जीएसटीआर-3बी में जीएसटी काउंसिल ने बदलाव किया है। अब अगर कोई थोक व्यापारी किसी अपंजीकृत दुकानदार को 2.50 लाख रुपये से अधिक का सामान बेचता है तो इसकी जानकारी भी जीएसटीआर-3बी के साथ अपलोड करनी होगी। यह जानकारी अपलोड नहीं करने पर रिटर्न अधूरा रहेगा। बदलाव एक अप्रैल-2019 से लागू होंगे। इससे अपंजीकृत दुकानदारों को भी बेचे गए सामान पर टैक्स गणना करने मेें आसानी होगी।

अपंजीकृत व्यापारियों को बेचे गए सामान का देना होगा ब्योरा
जीएसटीआर-3बी रिटर्न के साथ की गई नई व्यवस्था
2.50 लाख से अधिक का माल बेचने पर अपलोड करनी होगी जानकारी

जीएसटीआर-3बी रिटर्न में बदलाव किया गया है। 3बी के साथ ही थोक व्यापारियों को अब अपंजीकृत दुकानदारों को 2.50 लाख से अधिक के बेचे गए सामान की जानकारी भी देनी होगी। -विनय कुमार ओझा, सहायक आयुक्त, राज्य कर हल्द्वानी
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जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की आज अंतिम तिथि
जीएसटी पोर्टल में आ रही दिक्कतों को देखते हुए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि दो दिन तक बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब व्यापारी 22 फरवरी तक बिना जुर्माना दिए अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
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