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रोहित के हत्यारोपी अंकुर की जमानत अर्जी खारिज

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नैनीताल। रोहित हत्याकांड के आरोपी अंकुर पाल पुत्र विजय पाल की जमानत अर्जी सोमवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दी।
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अंकुर पाल पर आरोप है कि उसने अपने दोस्त संदीप के साथ मिल कर बीती आठ जनवरी को देर रात मल्लीताल स्थित एक होटल के पास रोहित तिवारी पुत्र केशव दत्त तिवारी को गोली मार दी थी। कुछ दिनों बाद उपचार के दौरान रोहित की मौत हो गई थी। रोहित के पिता केशव दत्त ने मामले को लेकर मल्लीताल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुभम साह नाम के चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि उस रात उक्त होटल के पास रोहित तिवारी घूम रहा था तभी अंकुर और संदीप उसके पास स्मैक की पुड़िया लेने लगे। बताया कि उस दौरान संदीप ने अपनी कमर से तमंचा निकाल कर रोहित को गोली मार दी और दोनों भाग गए। पुलिस ने अंकुर पाल और संदीप को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। अंकुर पाल की जमानत को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। मामले में पैरवी करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की।
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रोहित के हत्या के आरोपी अंकुर की जमानत अर्जी खारिज
अंकुर पर है रोहित को गोली मारने का आरोप
उपचार के दौरान हो गई थी रोहित की मौत
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