हल्द्वानी। चुनाव आयोग ने शस्त्र लाइसेंस की संस्तुति करने पर रोक लगा दी है। आदेश की प्रति जिले के पुलिस अधिकारियों को भेज दी गई है। इस आदेश से थानों को भी अवगत कराया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट द्वारा शस्त्रों से संबंधित आदेश जिला पुलिस को बुधवार को मिल गया। आदेश के तहत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस चुनाव के दौरान स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। थाने की पुलिस आवश्यकतानुसार शस्त्रों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमा कराएगी।
जिला पुलिस के पास लाइसेंस के लिए 785 आवेदनपत्र आए थे। लाइसेंस बनाने के लिए सफेदपोश पुलिस अधिकारियों पर दबाव भी बना रहे थे। इस आदेश के जारी होने पर पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा थानों की पुलिस पर शस्त्रों को जमा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिसकर्मियों ने शस्त्र धारकों के पास जाकर असलहों को जमा करने का अनुरोध किया है। कुछ लोग शस्त्र जमा करने के लिए थाने में आए थे। पुलिस का कहना है कि लाइसेंसी अपना शस्त्र दुकानों में जमा कर रसीद हासिल कर सकते हैं।
आयोग ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर लगाई रोक, कोई अधिकारी नहीं करेगा संस्तुति
11 लाइसेंस निरस्त करने को डीएम को भेजी गई रिपोर्ट